झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सर्विस मैटर से जुड़ी कंटेंप्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक के कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बता दें कि आज सचिव को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे जबकि कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने प्रति की तरफ से और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। नेहाल खान, मनु प्रसाद एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में इस संबंध में अवमानना वाद दायर की है।



