पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से गुरमीत राम रहीम को मिली राहत, रंजीत सिंह ह*त्याकांड से बरी

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PUNJAB

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की ह*त्या मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ( 28 मई) बरी कर दिया. चार अन्य दोषियों को भी हाईकोर्ट ने बरी किया है.2021 में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने राम रहीम और चार अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.और 31 लाख का जुर्माना लगाया था.लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश को खारिज कर दिया. यह मामला 22 साल पुराना है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था. रंजीत सिंह डेरे का मैनेजर था, जिसकी 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मा*र कर ह*त्या कर दी गई थी.रंजीत की ह*त्या के एक साल बाद 2003 में उनके परिजनों ने इस ह*त्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की.आप को बता दे की राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ह*त्याकांड और रे*प के मामले में दोषी हैं. इसके अलावा भी कई और केस उसके खिलाफ हैं. इन तमाम आरोपों की वजह से गुरमीत पिछले कुछ साल से जेल में बंद हैं. राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. इस दौरान उन्हें कई बार पैरोल मिली है पैरोल पर वो कई बार जेल से बाहर रहे. पिछले चार साल में गुरमीत करीब सात महीने से ज्यादा जेल से बाहर रहे.

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