Delhi: Sharjeel Imam and Asif Iqbal Tanha acquitted in Jamia violence case
नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत अदालत ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में शारजील इमाम को बरी कर दिया है, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया। इस मामले में शरजील को 2021 में जमानत मिली थी। कोर्ट ने शरजील के अलावा इसी मामले में आसिफ इकबाल तनहा को भी बरी कर दिया था। जामिया नगर थाने में 2019 में दर्ज एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था. जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय परिसर में दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी. पुलिस ने हिंसा के मामले में दंगा भड़काने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।लाइव लॉ के अनुसार, इमाम अभी भी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज अन्य प्राथमिकियों में हिरासत में है। बता दें कि, इमाम और तन्हा दोनों विशेष सेल के मामले में आरोपी हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी।
Delhi: Sharjeel Imam and Asif Iqbal Tanha acquitted in Jamia violence case
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