ED अधिकारियों के खिलाफ SC-ST एक्ट मामले में जवाब में देरी,हाईकोर्ट ने 2 नवंबर तक मांगा जवाब,सीएम हेमंत पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

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hemant soren

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट मामले में जवाब दाखिल करने में बार-बार देरी करने और सुनवाई टालने का अनुरोध करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है।हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन के वकील द्वारा सुनवाई स्थगित करने की मांग पर नाराजगी जताई तथा 10,000 रुपये की राशि झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JSLSA) के पास जमा करने का निर्देश दिया।यह मामला 31 जनवरी 2024 का है, जब हेमंत सोरेन ने रांची के एससी/एसटी थाने में ईडी अधिकारियों (कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल) के खिलाफ उन्हें परेशान करने और आदिवासी होने के कारण निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।ईडी अधिकारियों ने इस एफआईआर और पुलिस द्वारा जारी नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने सोरेन और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की है।

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