मुंबई: घरेलू हिंसा मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने राधे मां (Radhe Maa) को बड़ी राहत देते हुए मामले से बरी कर दिया है। मामला आठ साल पहले का है 2014 में एक महिला ने राधे मां (Radhe Maa) पर ससुराल वालों को घरेलू हिंसा के लिए उसकाने का आरोप लगाया था। महिला का शिकायत में कहना था कि राधे मां के कहने पर उसके सास-ससुर ने उसके साथ मारपीट करते हैं साथ ही दहेज की मांग करते हैं।38 वर्षीय पीड़ित महिला ने राधे मां के साथ उसके पति और परिवार के पांच अन्य सदस्यों के विरुद्ध वर्ष 2014 में शिकायत की थी।
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