नगरपालिका चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने पर मुख्य सचिव को SC का नोटिस जारी

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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार उपस्थित हुए.

गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की है. उन्होंने यह अवमानना ​​याचिका झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के खिलाफ दायर की है.सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का पालन नहीं किया. उक्त हलफनामे के खिलाफ सरकार ने ओबीसी के लिए बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर याचिका दाखिल की थी, तब झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट चल रहा है. प्रक्रिया और झारखंड।

सरकार भविष्य में होने वाले चुनावों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अवमानना ​​याचिका में कहा गया है कि एक तरफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि वह ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन करेगी, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगरपालिका चुनाव कराने का निर्णय लेता है।इससे साफ हो गया है कि झारखंड सरकार की नीयत ओबीसी के प्रति अच्छी नहीं है और यह एक तरफ कोर्ट की अवमानना ​​भी है.

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