बिलकिस बानो मामला: गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर SC ने केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 18 अप्रैल को दोषियों को छूट देने वाली प्रासंगिक फाइलों के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया है। बता दें कि जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को ‘भयावह’ बताया है।



