नई दिल्ली: कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर ईदगाह कमेटी द्वारा रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट सर्वे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरक़रार रखा है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शाही ईदगाह परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी।अदालत मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुई, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह एक बार एक हिंदू मंदिर था।न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में चर्चा की जाएगी।शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने गुरुवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि समिति उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी.उन्होंने कहा, ”इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया संभव होगी, वह की जायेगी.”

