झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश

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jharkhand high court

झारखंड: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है। झारखंड में होने वाले सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से CTET या TET पास करने वालों को भी मौका देने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को TET अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है. CTET अभ्यर्थियों कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ CTET पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं मिलेगा,केवल JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जहाँ JTET पास अभ्यर्थियों के लिए राहत है, वहीं CTET पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है।

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