23 अक्टूबर के रात्रि 11 बजे तक रांची में आचार संहिता लागू,निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निषेधाज्ञा जारी

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Ranchi DC

रांची: चुनाव आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को झारखंड में चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही दोपहर 3 बजे से रांची में आचार संहिता लागू कर दी गई है।झारखंड विधानसभा के मद्देनजर 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के रात्रि 11 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। बता दें कि इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा.किसी राजनितिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.किसी भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा राजनितिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है.ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा.

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