आदिवासी समाज को आहत करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद झारखंड में आदिवासी सेना ने टीवी एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.सीजेआई ने कहा यह एक ऐसा मामला है जहां हाई कोर्ट को सीधे तौर पर कोई दंडात्मक आदेश नहीं देना चाहिए था.उन्होंने इस मामले को 4 अप्रैल, 2024 के लिए निर्धारित किया है.बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ से जुड़े युवाओं ने टीवी न्यूज चैनल आजतक में ब्लैक एंड व्हाइट नाम के प्राइम टाइम शो के एंकर सुधीर चौधरी के विरुद्ध 7 फरवरी 2024 को एससी एसटी थाने में आवेदन दिया था.आवेदन में कहा गया है कि सुधीर चौधरी की टिप्पणी से आदिवासी समाज आहत है.

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