घर में कैश पैसे का भी होगा अब हिसाब,कब खड़े हो जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स के कान, जान लेने में भलाई

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डिजिटल का जमाना है और लोगों ने कैश का इस्तेमाल अब काफी कम कर दिया है. हालांकि, यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. विशेषकर, कई लोग तो सेविंग्स को कैश में ही रखते हैं.कई और भी लोग बैंकों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और अपने पैसों को अपने पास रखते हैं. गृहणियां अपनी बचत को बैंक की बजाय घर में रखना पसज करती है.आप घर में कितना भी कैश रख सकते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं है. इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति आयकर विभाग की जांच के घेरे में आ जाए तो उसे बताना होगा कि इन पैसों का सोर्स क्या है? अगर जांच के घेरे में आए शख्स के पास उस पैसे का वैध सोर्स है तो उसके दस्तावेज दिखाने होंगे. अगर सबकुछ ठीक है तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है.हम आए दिन छापेमारी में लोगों के घर बरामद अथाह कैश देखते हैं. क्या एक सीमा से अधिक कैश रखने पर आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है.अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है. इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको भरना पड़ेगा. बता दें बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना होगा. खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा. एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे.

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