रांची : जमीन घोटाला मामले में निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई . इस दौरान छवि रंजन की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और ED की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की.रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के वकील ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए जमानत की मांग की .दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है . मालूम हो कि विशेष अदालत ने 5 मई, 2023 को रंजन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया था। ईडी ने कोर्ट में छवि रंजन पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें बताया है कि दस्तावेज में जालसाजी कर सेना के कब्जे वाली जमीन के अलावा चेशायर होम रोड और बजरा मौजा की जमीन की खरीद-बिक्री की गलत तरीके से की गई है।



