रांची हिंसा के आरोपी मोहम्मद शकील की जमानत याचिका ख़ारिज

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रांची : आज रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की कोर्ट में 10 जून को रांची के मेन रोड में रांची हिंसा के आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कारु जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा शकील की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट ने मोहम्मद शकील उर्फ कारु को जमानत देने से इनकार कर दिया.इससे पहले CID ने रांची हिंसा के आरोपी नवाब चिश्ती और मोहम्मद शकील उर्फ कारू से डेली मार्केट थाना में दर्ज कांड संख्या 17/2022 से जुड़े मामले में जेल में पूछताछ की।इस केस के सूचक रांची के तत्कालीन टाउन सीओ अमित भगत (CO Amit Bhagat) हैं। उनके आवेदन के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी में नदीम अंसारी, शाहबाज, शदाब, सद्दाम हुसैन, शबीर अंसारी, जमाल गद्दी समेत 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। करीब आठ से दस हजार अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

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