Ranchi: आज झारखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ भाजपा नेता और हिंदू समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति अभय सिंह को मोहम्मद सागिर रंगदारी मामले में जमानत दे दी। मोहम्मद सागिर से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करने ,जान से मारने की धमकी के आरोप में अभय सिंह के अलावा उनके भाई दिलीप सिंह और निर्भय सिंह के खिलाफ मानगो थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान निचली कोर्ट ने तीनों को जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में निर्भय सिंह को पहले ही कोर्ट से जमानत मिली थी.भाजपा नेता अभय सिंह लगभग पांच महीने से जेल में बंद थे। 10 अप्रैल 2023 को जमशेदपुर केंद्रीय कारा घाघीडीह जेल भेज दिया था। जमानत मिलने से भाजपा नेता का जेल से निकलने का रास्ता साफ़ हो गया है। गौरतलब है कि दशहरा और रामनवमी त्योहारों के दौरान हिंसा भड़काने और नेतृत्व करने के झूठे आरोप में जमशेदपुर पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया गया था।



