पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन रंग वाली टिप्पणी करना), 354डी (पीछा करना) के तहत अपराधों के लिए चार्जशीट दायर कर रही है। आरोपी पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।दिल्ली पुलिस गुरुवार, 15 जून को डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पटियाला उच्च न्यायालय में 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की।दिल्ली पुलिस की मानें तो पहला केस नाबालिग और दूसरा केस बालिग पहलवानों का है। रॉउज एवन्यू कोर्ट में 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर चार्जशीट पेश की गई। जबकि पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की गई ।नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी है.दिल्ली पुलिस की टीम द्वारा पहलवानों के मामले पर कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। नाबालिग के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है । इस पर अब 4 जुलाई को सुनाई होगी।



