रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए टाल दी.न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।मालूम हो की पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने पिछले साल 11 मई को मनरेगा घोटाले में उसकी संलिप्तता का पता लगाते हुए उसे गिरफ्तार किया था। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बीमार बेटी की सेवा के लिए उन्हें एक महीने की अस्थायी जमानत दे दी थी। बाद में निचली अदालत ने विशेष परिस्थितियों में जमानत 12 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। 12 अप्रैल को, उसने धन शोधन निवारण अधिनियम विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया और फिर से पूजा को जेल भेज दिया गया।

