अहमदाबाद कोर्ट ने नरोदा गाम नरसंहार मामले में सभी 69 आरोपियों को कर दिया बरी,2002 के गुजरात दंगों के दौरान 11 मुसलमानों की हुई थी हत्या

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नरोदा गाम नरसंहार मामला: एक विशेष अदालत ने गुरुवार को नरोदा गाम नरसंहार मामले में सभी 69 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 11 मुसलमानों की हत्या हुई थी। पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा और आगजनी के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों में शामिल थे।विशेष अभियोजक सुरेश शाह ने कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने 2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान क्रमशः 187 और 57 गवाहों की जांच की और लगभग 13 साल तक चले, जिसमें छह न्यायाधीशों ने लगातार मामले की अध्यक्षता की।28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में ग्यारह लोग मारे गए थे, एक दिन पहले गोधरा ट्रेन जलने के विरोध में बुलाए गए ‘बंद’ के दौरान, जिसमें 58 यात्री मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर कारसेवक अयोध्या से लौट रहे थे।गृह मंत्री अमित शाह 2017 में कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे।बरी किए गए लोगों के वकील ने आज अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, “सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हम फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं।”सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मामले में करीब 182 गवाहों का परीक्षण कराया गया।नरौदा गाम में नरसंहार 2002 के नौ बड़े सांप्रदायिक दंगों के मामलों में से एक था जिसकी एसआईटी ने जांच की और विशेष अदालतों ने सुनवाई की।

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