राहुल गांधी मानहानि केस: सूरत कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी कांग्रेस

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम की मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं.मामले को पहले 13 अप्रैल को सूरत के सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

आख़िर मामला क्या है?
राहुल गांधी के खिलाफ मामला 2019 में बैंगलोर में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों से संबंधित है। राहुल गांधी ने सभा में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है. इस बयान पर गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस साल 23 मार्च को कोर्ट ने पूर्णेश मोदी की याचिका पर फैसला सुनाया और अगले दिन राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई.

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