हाईकोर्ट से इंकार के बाद पंकज मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमनात अर्जी

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झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 28 फरवरी को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्र की जमनात अर्जी को खारिज कर दिए जाने के बाद पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पंकज मिश्र ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई।बता दें कि पंकज मिश्रा को बीते साल 19 जुलाई को मनीलांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके पहले आठ जुलाई को पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास और उनके सहयोगियों के बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा पर 19 ठिकानों पर छापामारी की थी. इस दौरान 5.34 करोड़ रुपये नगद और कई दस्तावेज बरामद किये गये थे. बाद में जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके प्रमुख सहयोगी दाहू यादव सहित अन्य के बैंक खातों में जमा 36 करोड़ से अधिक की रकम जब्त की गई थी।

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