रांची : झारखंड की राजधानी रांची में पिछले साल 10 जून को हुई हिंसा में दो लोगों की मौत के मामले में निचली अदालत ने 11 के खिलाफ आरोप तय किये.रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायिक आयुक्त (सात) विशाल श्रीवास्तव ने आरोप तय किए. मोहम्मद अफसर, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद उस्मान, तबारक कुरैशी, अफसर, अरमान हुसैन, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद मेजर, मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद इरफान के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सभी जेल में हैं।आईपीसी की जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं उनमें 147, 148, 149, 120(बी), 295(ए), 153(एए), 153(ए), 341,332,333,353,307,379,511,324,325 और 326 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम और शस्त्रों की धारा 27 शामिल हैं। आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी।रांची अंचल अधिकारी अशोक भगत ने इस संबंध में डेली मार्केट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामला सीआईडी जांच के दायरे में है।मालूम हो कि पिछले साल 10 जून को कुछ मुसलमानों द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध मार्च आयोजित करने के बाद हिंसा भड़क उठी थी।



