सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दे दी। बेटी के इलाज के लिए SC ने जमानत दी।कोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि तक पूजा सिंघल को झारखंड न रहने और आने का निर्देश दिया है.वह बेटी के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई क्षेत्र में रह सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल (Pooja Singhal) द्वारा दायर जमानत याचिका पर ईडी को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।इससे पहले रांची पीएमएलए कोर्ट और फिर झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसने जमानत पाने के लिए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने का भी प्रयास किया था।
बता दें कि ईडी ने उन (Pooja Singhal) पर खूंटी जिले में मनरेगा परियोजना के निष्पादन में 18.06 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है, जहां वह 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 की अवधि के दौरान डीसी थीं। वह धन स्वीकृत करने वाली प्रमुख अधिकारी थीं। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए। ईडी ने दावा किया कि उसने अपने पति के स्वामित्व वाले पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण में अपराध की आय का निवेश किया।पूजा सिंघल को ईडी द्वारा उनके परिसरों के साथ-साथ उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह पर छापा मारने और सुमन कुमार सिंह के परिसरों से 19.76 करोड़ रुपये (लगभग) बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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