High court hearing in case of acceptance of map from Ranchi Municipal Corporation
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में गुरुवार को डॉ राजेश कुमार के नक्शा विचलन केस में दायर याचिका पर न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में सुनवाई हुई।अदालत ने रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। जिसे जारी रखा गया है।उच्च न्यायलय द्वारा नियुक्त अमेकस क्यूरी ने बताया कि निरीक्षण में यह पाया गया है कि नक्शा पास करने के लिए खतियान प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता नहीं है। जबकि खतियान प्रस्तुत नहीं किये जाने की वजह से नक्शा पास करने के लिए दिए गए कई आवेदनों को ख़ारिज कर दिया जाता है। शाम साढ़े 5 बजे रांची नगर निगम में 21 दिसंबर को निगम और RRDA के अधिवक्ता के अलावा मामले में एमिकस क्यूरी और कई अन्य अधिवक्ता इस डेमोंस्ट्रेशन का अवलोकन करने वाले हैं। झारखण्ड सरकार की तरफ से कहा गया है कि नक्शा स्वीकृति मामले की जांच को लेकर बनी 3 सदस्यीय कमेटी की करवाई जारी है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
High court hearing in case of acceptance of map from Ranchi Municipal Corporation
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