Uttar Pradesh: Mukhtar Ansari sentenced to 10 years imprisonment, fined heavily under the Gangster Act
मऊ के पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एक अदालत ने गुरुवार 15 दिसंबर 2022 को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया।विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 के गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया. गाजीपुर में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोपहर करीब ढाई बजे फैसला सुनाया है. हालांकि फैसले के वक्त मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे. प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत और सुरक्षा कारणों से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया. इसलिए प्रयागराज के ईडी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई थी.
1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. मुख्तार के खिलाफ पांच मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन पांच मामलों में कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या और एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमला भी शामिल है.इस मामले में कोर्ट ने 26 साल बाद सजा सुनाई है। यह पहला मौका है जब मुख्तार अंसारी को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। अवधेश राय की हत्या, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या, कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमले और गाजीपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में एक साथ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।
Uttar Pradesh: Mukhtar Ansari sentenced to 10 years imprisonment, fined heavily under the Gangster Act
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