Jharkhand HC raps health secretary for outsourced appointments, suggests RIMS director to resign
झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स के निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद के खराब प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की और उनके इस्तीफे की राय दी है।यह घटनाक्रम मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ में हुआ, जहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हो रही थी और स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति कैसे हुई, इस पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधी नियुक्ति का आदेश दिया।कोर्ट ने रिम्स निदेशक को इस्तीफे पर अपनी राय देते हुए कहा कि निदेशक रिम्स को चलाने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। कोर्ट रिम्स की कमान एक आईएएस को देने के पक्ष में था।इस अवसर पर उच्च न्यायालय ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों की अनुमति देने के लिए स्वास्थ्य सचिव सिंह को फटकार लगाई और पूछा कि उन्होंने किस प्रावधान के तहत आउटसोर्सिंग का सहारा लिया।
Jharkhand HC raps health secretary for outsourced appointments, suggests RIMS director to resign
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