झारखंड हाई कोर्ट ने आज यौन शोषण के आरोप में डीएवी प्रिंसिपल कपिलदेव के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को जमानत दे दी। 30 मई को गिरफ्तार किए गए प्रधानाध्यापक ने राहत के लिए अपने वकील अनुराग कश्यप के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुभाष चंद की पीठ ने यह आदेश दिया। इससे पहले निचली अदालत दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी।अदालत ने 30-30 हजार रुपये के दो निजी मुचलका पेश करने की शर्त पर जमानत दी। मामला तब उठा जब स्कूल की एक नर्स ने वीडियो क्लिप के साथ प्रिंसिपल के खिलाफ अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.

