सोमवार को झारखंड सीएम की मेंटेनेबिलिटी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा पारित

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुखौटा कंपनियों से संबंधित दो जनहित याचिकाओं 4290/21 और 727/22 और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खनन पट्टे का लाभ उठाने के संबंध में एक आदेश पारित करने के लिए तैयार है।न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने दो जनहित याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।दोनों जनहित याचिकाएं याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर की गई थीं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री, उनके सहयोगियों और अन्य पर संदिग्ध तरीकों से पैसा कमाने और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर एक पत्थर की खदान का पट्टा हासिल करने के अलावा मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने कहा कि अधिवक्ता की नकदी के साथ गिरफ्तारी से साबित होता है कि ये जनहित याचिकाएं प्रतिवादियों से रंगदारी वसूलने के इरादे से दायर की गई थीं.

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