झारखंड के डुमरी से विधायक जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर धनबाद की विशेष एमपी/एमएलए (MP/MLA) कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और अदालत ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी (कांड दैनिकी) तलब की है और अगली सुनवाई की तिथि 10 सितंबर 2026 तय की है. बता दें कि 22 अगस्त 2026 को थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर दर्ज हुई इस प्राथमिकी में जयराम महतो सहित कुल 11 नामजद और कई अन्य समर्थकों को आरोपी बनाया गया है।




