मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों की मुआवजा राशि को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने विभिन्न स्थानीय आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। अब संबंधित गृह जिला के उपायुक्त द्वारा घटना का सत्यापन कर अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, दोहरे भुगतान को रोकने के लिए सत्यापन अनिवार्य किया गया है.साथ ही, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी बीमा योजना से आच्छादित है, तो उसे एक ही प्रकार की वित्तीय सहायता मिलेगी या तो बीमा राशि या आपदा अनुग्रह राशि| वर्तमान में चिन्हित 48 गोताखोरों के प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए और इसमें पुलिस जवानों व होमगार्ड्स के साथ-साथ महिलाओं को भी शामिल कर एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए. इसके अलावा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में कार्यरत अधिकारियों की सेवा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तार देने की भी स्वीकृति दी गई है.



