गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हथियार के लाइसेंस से जुड़े मामले में अदालत ने उसे जमानत दे दी है। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। बता दें कि अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप था। इसी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था।अब्बास अंसारी ने कोर्ट में बताया कि पुलिस द्वारा उनपर जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, उस समय उनकी उम्र 6 साल की थी। यूपी सरकार ने कहा कि उन्होंने दो लाइसेंस हासिल किए, लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी गई। यूपी सरकार ने कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामले में शामिल हैं। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका को लेकर नोटिस जारी किया था। इसपर चार सप्ताह के भीतर ही यूपी सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 के नवंबर महीने में अब्बास अंसारी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब्बास पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल, एक राइफल और एक छह बैरल को आयात करने का आरोप है। साथ ही दो बैरल प्रतिबंधित बोरों के भी आयात करने का उनपर आरोप लगा हुआ है। ऐसे कई मामले है जो अब्बास अंसारी पर आरोप लगा हुआ है .



