उत्तराखंड:उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पुष्कर सिंह धामी सीएम, उत्तराखंड ने कहा उत्तराखंड के लोगों से जो वादा किया था वो वादा आज पूरा हो गया है. वादा पूरा करने में मदद करने के लिए सीएम ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है.
यूसीसी लागू होने के बाद जो बदलाव होंगे और जिन पर पड़ेगा असर वो निम्नलिखित हैं:
यूसीसी के दायरे में कौन?
अनुसूचित जनजाति, किसी प्राधिकरण के ज़रिए संरक्षित व्यक्ति और समुदायों पर UCC लागू नहीं होगा। उत्तराखंड के बाकी सभी निवासियों पर लागू होगा। विवाह और तलाक़, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे शामिल रहेंगे।
विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य:
धार्मिक रीति-रिवाज या कानूनी प्रावधान से शादी होगी। शादी के 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन केंद्र बनाए गए। 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।
किन मामलों में ले सकेंगे तलाक ?
मनमुटाव पर पति-पत्नी कोर्ट जा सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक के मामले में भी कोर्ट जाना होगा।जब किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हों। जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो।विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम दो साल से अलग रह रहे हों। किसी व्यक्ति की प्रथा, रूढ़ि, परंपरा से तलाक नहीं होगा।