Tunisha Sharma : आरोपी शीज़ान खान की जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली: तुनिषा शर्मा (Tunisha Sharma) की खुदकुशी के मामले में आए दिन नए-नए मोड़ आ रहे हैं. इससे पहले तुनिषा के पूर्व प्रेमी शीजान खान को उसकी मौत के एक दिन बाद हिरासत में ले लिया गया था। शीज़ान की हिरासत को और बढ़ा दिया गया और अब हमारे पत्रकारों के अनुसार, शीज़ान की जमानत याचिका को वसई सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है।कोर्ट ने माना है कि 15 दिसंबर 2022 को तुनिषा और शीजान का ब्रेकअप हो गया और अगले ही दिन तुनिषा (Tunisha Sharma) को पैनिक अटैक आ गया। यह भी सभी के ध्यान में लाया गया था कि जिस दिन तुनिषा शर्मा ने आत्महत्या की थी, उस दिन शीज़ान खान आखिरी व्यक्ति थे, जो तुनिषा शर्मा से मिले थे।अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि तुनिषा शर्मा अपने ब्रेकअप के बाद से शांत थी और वह अपनी मृत्यु के दिन शीज़ान खान की वैन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी।
बता दें कि तुनिषा शर्मा (Tunisha Sharma) 24 दिसंबर को अपने शो के सेट पर मृत पाई गई थीं। उनके पूर्व प्रेमी और सह-कलाकार शीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनकी मां वनिता शर्मा द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।अभिनेत्री के मृत्यु से करीब दो सप्ताह पहले तुनिषा का शीजान से ब्रेक आप हो गया था। इसके बाद से तुनिषा और शीजान दोनों के परिवारों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं।जिसमें वनिता शर्मा ने एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाते हुए दिखाई दीं कि उन्होंने अपनी बेटी को पिछले तीन महीनों में 3 लाख रुपये दिए और और साझा किया कि शीज़ान के परिवार के आरोपों के कारण उसके बैंक स्टेटमेंट की जाँच की जा सकती है।

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