सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश: 28 फरवरी तक जारी करें मतदाता सूची,बंगाल की SIR में न्यायाधीश अधिकारी होंगे तैनात

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mamta banerji

पश्चिम बंगाल : Supreme Court of India ने शुक्रवार को राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान दावों और आपत्तियों पर फैसला लेने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। इन न्यायिक अधिकारियों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की जिम्मेदारी निभानी होगी। यह फैसला उस विवाद के बाद लिया गया, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या राज्य सरकार ने Election Commission of India को एसडीएम रैंक के पर्याप्त ग्रुप-बी अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। राज्य सरकार ने आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पर निर्भर रहने पर भी आपत्ति जताई थी।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी तक मतदाताओं की ड्राफ्ट (मसौदा) सूची जारी करने की अनुमति दी है। जरूरत पड़ने पर आयोग बाद में पूरक सूचियां भी प्रकाशित कर सकेगा।

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