उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा घोटाले में झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को शुक्रवार को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी।पूजा सिंघल द्वारा अपनी बेटी के खराब स्वास्थ्य के कारण उसे जमानत देने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की खंडपीठ ने जमानत दे दी है।बता दें कि SC ने पूजा की बेटी के इलाज के लिए पूजा को 3 जनवरी को एक महीने की जमानत दी थी। उन्हें SC द्वारा निर्देशित किया गया था कि अंतरिम जमानत अवधि तक वह झारखंड में नहीं रहेंगी और यात्रा करेंगी। वह बेटी के इलाज के लिए दिल्ली-मुंबई क्षेत्र में रह सकती हैं। जिसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में 4 फरवरी को जमानत अवधि ख़त्म होने के बाद पूजा ने सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल द्वारा दायर जमानत याचिका पर ईडी को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।



