रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 3 माह के समय की मांग को ख़ारिज करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर निर्धारित कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि “राज्य सरकार तीन हफ्ते के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा भेजें।”