रांची: नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने झारखण्ड सरकार से नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्य की मुख्य सचिव भी कोर्ट में पेश हुईं।हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव कराने की अनुमति दी है। ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव को टाला नहीं जा सकता। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट द्वारा चार महीने के भीतर नगर निगम और निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है।




