झारखंड की राजधानी की सीबीआई कोर्ट ने कोर्ट में सुनवाई के बाद पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद का पासपोर्ट जारी करने की याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने पासपोर्ट की आवश्यकता को समझाते हुए बहस की।लालू को चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया है, जो तब हुआ जब वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। जमानत की शर्त के मुताबिक उसका पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। लेकिन वह अदालत की अनुमति से ही अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।इसके पहले बीते सितंबर महीने में सिंगापुर में इलाज के लिए कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया था। वहीं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है।