जमीन हड़पने के मामले में ‘ईडी के नोटिस की अवहेलना’ करने पर रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन भेजा

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ईडी ने कुछ समय पहले वरिष्ठ झामुमो नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि वह उन्हें जारी किए गए सात समन के तहत जांच में शामिल होने में विफल रहे हैं, पहला पिछले साल 14 अगस्त को था।

Ranchi : यहां की एक अदालत ने कथित लेन-देन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगले महीने तलब किया है.एजेंसी ने कुछ समय पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के वरिष्ठ नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि वह उन्हें जारी किए गए सात समन के तहत जांच में शामिल होने में विफल रहे थे, पहला पिछले साल 14 अगस्त को था। उस पर मुक़दमा चलना चाहिए.ईडी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को रांची में उनके आधिकारिक आवास पर दूसरे दौर की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 48 वर्षीय झामुमो नेता न्यायिक हिरासत में हैं.ईडी की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आपराधिक संहिता की धारा 204 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने कहा, “कार्यालय को आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।” अदालत ने सोरेन की उपस्थिति की तारीख 3 अप्रैल तय की।दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 किसी अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन या वारंट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है।ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एजेंसी के समन की कथित तौर पर तीन बार अवहेलना करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में इसी तरह की शिकायत दर्ज की है।मामला 16 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी किए जा चुके हैं और उन्होंने इन नोटिसों को अवैध बताते हुए गवाही नहीं दी है।

केजरीवाल ने आखिरी बार ईडी से कहा था कि वह उनसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर पूछताछ करे।सोरेन के खिलाफ अपनी शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ‘जानबूझकर समन का पालन करना और समन में उल्लिखित स्थान और समय पर उपस्थित होना छोड़ दिया’, जिसके कारण जांच अधिकारी द्वारा जारी किए गए समन का अनुपालन नहीं हुआ.सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उनके द्वारा ‘उनसे जुड़ी कई अन्य संपत्तियों’ के अलावा, रांची में 8.5 एकड़ जमीन के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से संबंधित है।

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