प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19 फरवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, रांची के समक्ष आईपीसी की धारा 174 के तहत उन्हें जारी किए गए कई समन का जानबूझकर पालन न करने के लिए शिकायत दर्ज की है।इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक शिकायत के आधार पर अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें जांच एजेंसी द्वारा “उत्पीड़न” करने और उनके पूरे समुदाय को “बदनाम” करने का आरोप लगाया गया था।
हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को ‘परेशान’ और ‘बदनाम’ करने की कोशिश की।कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद जनवरी में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के सवालों का सामना कर रहे हैं।



