Haldwani violence: सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने एक आदेश जारी कर कहा है कि गौजाजाली, रेलवे बाजार और एफसीआई गोदाम समेत कुछ इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी. बनभूलपुरा के बाकी हिस्सों में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी.हिंसक झड़पें 8 फरवरी को तब भड़कीं जब मदरसा विध्वंस के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मियों और पुलिस पर पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला कर दिया। भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी, जिससे अराजकता फैल गई और परिणामस्वरूप छह दंगाइयों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों और पत्रकारों सहित सौ से अधिक लोग घायल हो गए।कर्फ्यू, जो शुरू में पूरे बनभूलपुरा में लगाया गया था, शहर के बाहरी इलाकों में पहले ही हटा लिया गया है।



