धनबाद: धनबाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म मामले में विधायक ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है.भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश केस में मंगलवार को कोर्ट में अपने फैसले में कहा कि अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका. बता दें कि 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूर्व भाजपा नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध यौन शोषण करने का आरोप लगाया था.पूर्व भाजपा नेत्री ने अपनी शिकायत में कहा था कि हिंदुस्तान जिंक के टुडू गेस्ट हाउस में ढुल्लू महतो ने उसे बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई. पूर्व भाजपा नेत्री ने नवंबर 2015 को घटना का दिन बताया था.



