IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 2 दिसंबर को फिर सुनवाई

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रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में दिन गुजार रहीं झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नियमित याचिका दायर की है. इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है. ऐसे में वह अपनी दिवाली जेल में मनाने वाले हैं.पूजा सिंघल की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने मामले की पैरवी की. उन्होंने अदालत से पूजा सिंघल को जमानत देने का अनुरोध किया. उनके अनुरोध का सहायक सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने विरोध किया। वह कोर्ट में ईडी का पक्ष रख रहे थे.सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आखिरी सुनवाई 25 सितंबर को हुई थी. तब सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत का विरोध किया था.कोर्ट को बताया गया कि पूजा सिंघल पर गंभीर आरोप हैं. उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं. जेल से बाहर आने के बाद वह इस मामले को प्रभावित कर सकती हैं. पूजा सिंघल की ओर से कहा गया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.पिछली सुनवाई में ही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने कोर्ट से कहा था कि ईडी ने अब तक जो भी जांच की है, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग किया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी जरूरत होगी वह सहयोग करेंगी. वह 11 मई 2022 से जेल में हैं. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए तारीख दे दी.

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