तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान ख़ान की सज़ा पर रोक लगा दी गई है.इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया है।इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इससे पहले 8 अगस्त, 2023 को ईसीपी द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था ।



