सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अवैध खनन के फरार मुख्य आरोपी दाहू यादव को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया

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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड अवैध पत्थर खनन मामले के एक फरार आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव को दो सप्ताह के भीतर रांची में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने दाहू यादव द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।हिस्ट्रीशीटर अपराधी दाहू यादव पिछले साल से पीएमएलए कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से फरार है.बाद में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया और उनकी चल संपत्ति कुर्क कर ली.दाहू यादव ने पहले अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती दी थी.लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.बता दें कि, 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उन्हें पंकज मिश्रा के साथ मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया, जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं।इसके अलावा ईडी ने बच्चू यादव और अन्य को भी नामित किया है.ईडी ने गंगा नदी पर नौका सेवा चलाने वाले दाहू यादव पर आरोप लगाया कि वह अवैध खनन का हिस्सा था क्योंकि वह पत्थर के चिप्स का परिवहन करता था।इससे पहले, एजेंसी ने इसी मामले में उनके पिता पशुपति यादव को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आगे आरोपपत्र दायर किया था।सिर्फ उनके पिता ही नहीं, उनके बेटे राहुल यादव और भाई सुनील यादव भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सामना कर रहे हैं।जांच से पता चला है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दाहू यादव ने जमीन पर कब्जा और जबरन वसूली के जरिए संपत्ति जुटाई।उन्होंने और उनके पिता ने साहिबगंज जिले में कई प्रमुख भूमि और आवास संपत्तियों पर कब्जा कर लिया।

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