झारखंड मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभिषेक झा द्वारा पीएमएलए कोर्ट में पासपोर्ट भी जमा कर दिया गया है। इसके बाद उनकी याचिका पर एक-एक लाख का दो बेल बॉन्ड भरने का आदेश देते हुए पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को निचली कोर्ट में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।ईडी कोर्ट में अभिषेक सोमवार को सरेंडर करने पहुंचे थे लेकिन सिर्फ पासपोर्ट जमा किया था ,इस दौरान दो निजी मुचलका जमा नहीं किया जा सका था।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बेटी के इलाज के लिए अभिषेक झा को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है इस शर्त पर की अभिषेक झा को पासपोर्ट जमा करने के साथ एक-एक लाख रुपये का दो निजी मुचलका जमा करना है।इससे पहले उनकी पत्नी पूजा सिंघल को भी दो बार बीमार बच्ची के देखभाल के लिए जमानत दी जा चुकी है।



