रांची: झारखंड की राजधानी रांची में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत ने आज झारखंड की समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया.प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रंजन का सदर अस्पताल में समुचित चिकित्सकीय परीक्षण करने और उसके स्वास्थ्य की अनुकूल रिपोर्ट मिलने के बाद उसे विशेष अदालत के समक्ष पेश करने के बाद यह कार्रवाई की.मामले में छवि रंजन से आगे की पूछताछ के लिए ईडी 6 मई को रिमांड पिटीशन फाइल करेगी.2011 बैच के आईएएस अधिकारी रांची के डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम करते हुए अपने कार्य और चूक के कारण मुश्किल में पड़ गए। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड की प्रार्थना की लेकिन अदालत ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी।सुबह 9.40 बजे से लंबी पूछताछ शुरू होने के बाद रंजन को कल रात 9.55 बजे गिरफ्तार किया गया। ईडी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई तब की जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आईएएस अधिकारी रांची में अपने आधिकारिक पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड था।



