हाई कोर्ट ने बंधु तिर्की मामले में सिविल कोर्ट से मांगा एलसीआर

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रांची : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की गयी थी, जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई.मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने निचली अदालत से बंधु तिर्की से जुड़े मामले का मूल रिकॉर्ड मांगा है. मूल रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई होगी।

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मई तय की है। 28 मार्च 2022 को तत्कालीन मंदार विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी.सुनवाई के बाद बंधु तिर्की को कोर्ट ने तीन साल की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि नहीं देने पर कोर्ट ने तिर्की पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया था.

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे। तब उन पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था।इससे पहले इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज किया गया था. फिर 2010 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस नंबर आरसी-5ए/10 के तहत केस दर्ज किया। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 और बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।

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