दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत से विदेश जाने की अनुमति की अपनी याचिका वापस ले ली। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वह वापस नहीं लौट सकती। “वह एक विदेशी नागरिक है। हालांकि उसका करियर यहां है, लेकिन वह अपना करियर कहीं और (भी) बना सकती है।
अभिनेत्री ने अदालत को अपने फैसले के बारे में तब बताया जब न्यायाधीश ने कहा कि आरोप के सवाल को पहले तय किया जाना चाहिए।”आप आवेदन वापस ले सकते हैं और पहले आरोप के प्रश्न पर निर्णय लेने दें। अन्यथा मैं एक न्यायिक आदेश पारित करूंगा, ”न्यायाधीश ने कहा।इसके बाद, अभिनेत्री ने अपने वकीलों के साथ चर्चा की और अदालत को सूचित किया कि वह “इस स्तर पर” अपना आवेदन वापस ले रही हैं।अर्जी वापस लेने से पहले अभिनेत्री ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान उन्हें पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया था लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी।“इस मामले में मेरी अगली तारीख 6 जनवरी है। मैं 5 जनवरी तक वापस आ जाउंगी, भले ही 6 तारीख को बहस करने की मेरी बारी नहीं है। मेरी ओर से सहयोग की कोई कमी नहीं है, न कभी थी, न होगी,” उसके वकील ने अदालत से कहा।



