शिक्षक नियुक्ति मामला: SC ने बची हुई वेकेंसी को तीन माह में पूरी करने का दिया निर्देश

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Teacher appointment case: SC directed to complete the remaining vacancies in three months

रांची: आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि बची हुई वेकेंसी को तीन महीने में पूरी की जाए।कोर्ट ने वेकेंसी मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वे सभी अभ्यर्थी सुरक्षित हैं।

Teacher appointment case: SC directed to complete the remaining vacancies in three months

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