मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरेन्द्र कुमार मिश्रा तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल प. सिंहभूम एवं दीप नारायण साहा तत्कालीन सहायक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल हाटगम्हरिया के विरुद्ध धारा-420/409/467/468/471/120-B के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया है.जानकारी के मुताबिक इनपर लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत परमसाई गांव में योजना राशि प्राप्त करने के बाद कार्य को अधूरा रखने, खराब गुणवत्ता, एकरारनामा के अनुसार सामानों को नहीं लगाने तथा राशि की निकासी कर गबन करने का आरोप है।



